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गोल्ड सेविंग स्कीम पर जीएसटी नियम बदला

Gold Silver Reports – Gold Saving Scheme – गोल्ड सेविंग स्कीम पर जीएसटी नियम बदला – ज्वेलर्स के यहां गोल्ड सेविंग्स स्कीम में हर महीने निवेश कर रहे हैं तो अब आपके लिए राहत की खबर है। ऐसी गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स पर अब हर महीने जीएसटी नहीं चुकाना पड़ेगा। इसकी जगह अब स्कीम पूरी होने के बाद या स्कीम बंद करते समय 3 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा। जीएसटी काउंसिल का कहना है कि 3 फीसदी जीएसटी तभी लगेगा जब फाइनल बिल बनेगा।

आपको बता दें गोल्ड सेविंग स्कीम में ज्वेलर्स अपने ग्राहकों से हर महीने किश्त के जरिये पैसे लेते हैं और 12 वें महीने की किश्त ज्वेलर्स खुद भरते हैं और जब ग्राहक गहनों की खरीदारी करता तो यह स्कीम भुना ली जाती है। जीएसटी नियम के मुताबिक 11 महीने की किश्तों को अग्रिम प्राप्त रकम माना गया है।