क्लाइंट्स के फंड पर बैंक गारंटी अब और नहीं, SEBI ने ब्रोकर्स को इसके लिए किया बैन

SEBI ने ब्रोकरेज कंपनियों को लेकर एक सख्त आदेश जारी किया है. शेयर बाजार रेगुलेटर SEBI ने क्लाइंट्स के फंड से बैंक गारंटी बनाने पर रोक लगा दी है. SEBI की ओर से जारी आदेश के मुताबिक- स्टॉक ब्रोकर्स (stock brokers) और क्लियरिंग मेंबर्स, बैंक गारंटी के लिए क्लाइंट्स के फंड्स गिरवी नहीं रख पाएंगे.

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